क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

हाई कोर्ट ने रद्द की पतवाड़ी आवंटन, किसानों की बल्‍ले-बल्‍ले

Google Oneindia News

Allahabad high Court scraps land acquisition in Noida Extension
लखनऊ। मंगलवार का दिन किसानों के लिये बेहद खुशी भरा रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्‍सटेंशन के पटवारी गांव की 589 हेक्‍टेयर की भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। यह आदेश न्‍यायमूर्ति अमिताव लाला तथा न्‍यायमूर्ति अशोक श्रीवास्‍तव की खंडपीठ ने पटवारी गांव के किसानों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया। मालूम हो कि पटवारी गांव के इस जमीन पर कई प्रोजेक्‍ट चल रहे हैं। जहां इस भूमि पर बन रहे फ्लैटों को पहले से ही बुक कर चुके लोगोंकी मुसिबत बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन पाकर बेहद खुश हैं।

जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों की आखें नम हो गईं। कुछ लोगों ने तो भगवान के सामने खड़े होकर प्रर्थना की और उन्‍हें धन्‍यवाद दिया। गांव के लोगों का कहना है कि कोर्ट ने हम गरीबों की सुन ली और हमारे बच्‍चों के भविष्‍य को बर्बाद होने से बचा लिया। गांव के किसानों का कह‍ना है कि सरकार ने जबरन उनकी जमीन छीनी थी लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाकर बता दिया कि गरीबों की सुनने वाला भी कोई है।

आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट में बिल्‍डरों ने यह दलील दी थी कि उन लोगों ने जमीन पर कब्‍जा ले लिया है। उन्‍होंने इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा कि अधिगृहित भूमी पर व्‍यापक रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके बाद पटवारी गांव के किसानों ने भी याचिका पेश की और सुनावाई में फैसला उनके तरफ रहा। पढ़ें- उत्‍तर प्रदेश की खबरें

Comments
English summary
In another jolt to Noida Extension builders, the Allahabad High Court on Tuesday annulled the land acquisition of Patwari and Dewla villages. The high court quashed acquisition of 589 hectares of land in the Greater Noida for Industrial development.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X