अग्निवेश और उनके सथियों पर हमले की सीबीआई जांच

Salwa judument is unconstitutional: Supreme Court
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माओवाद प्रभावित छत्तीसगढ़ में स्वामी अग्निवेश और उनके सहयोगियों के खिलाफ हिंसा और हमले की सीबीआई जाच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदिवासियों को एसपीओ नियुक्त करना और उन्हें हथियार देना असंवैधानिक है।जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर की पीठ ने कहा कि स्वामी अग्निवेश और उनके सहयोगियों पर हुए हमले की सीबीआई जांच की जरूरत है जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में इसके पीछे किसका हाथ है।

वहीं आदिवासियों को एसपीओ नियुक्त करने और उन्हें हथियारों से लैस करने से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार को मना करते हुए कोर्ट ने कहा कि आदिवासी युवकों को एसपीओ नियुक्त करना असंवैधानिक है। पीठ ने कहा कि माओवादियों से लड़ने के लिए आदिवासियों की शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण सहित पात्रता मानदंड संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। अदालत ने कोया कमांडो और सलवा जुडूम के गठन को संविधान का उल्लंघन बताया।

एसपीओ को दंतेवाड़ा इलाके के एक आदिवासी समूह के नाम पर कोया कमांडो नाम दिया गया है। नक्सलियों से लड़ने के लिए सलवा जुडूम की मौजूदगी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एसपीओ का मुद्दा उठा। समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर, इतिहासवेत्ता रामचंद्र गुहा, पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा और कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी जिसमें राज्य सरकार को यह निर्देश देने को कहा गया था कि वह सलवा जुडूम को कथित तौर पर समर्थन न दें।

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