अब 7 दिनों में वापस मिल जाएंगे एटीएम में फंसे पैसे
नई दिल्ली। अगर एटीएम से पैसे निकालते हुए आपके पैसे मशीन में फंस गए हैं यानी ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो आपको वो पैसे वापस पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त किसी तकनीकी गड़बड़ी से पैसे नहीं निकल पाते हैं या ग्राहक के पैसे फंस जाते हैं तो बैंक को वो पैसे आपको 7 दिन के अंदर वापस करने होंगे। पहले इसमें 12 दिन का वक्त लगता था और अगर बैंक 7 दिनों के अंदर पैसे लौटाने में नाकाम रहता है तो उसे ये पैसे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लौटाने होंगे। रिजर्व बैंक का ये नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा।
आरबीआई ने अपनी अधिसूचना जारी करते हुए कहा, 'ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 7 दिन के भीतर बैंक को पैसे लौटाने होंगे और अगर बैंक ऐसा नहीं करता तो 100 रुपये हर दिन के हिसाब से वो पैसे लौटाएगा।' हालांकि 7 दिनों के अंदर पैसे वापस पाने के लिए ग्राहक को एक महीने के अंदर अपने बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी।
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