कनिमोझी की जमानत पर सीबीआई को हाई कोर्ट का नोटिस

The Delhi High Court today issued notice to the CBI for May 30th, on the bail pleas of DMK MP Kanimozhi and Kalaignar TV MD Sharad Kumar in the 2G spectrum case.
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी डीएमके सांसद कनिमोझी और क्लैंगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका के संबंध में सीबीआई को नोटिस भेजा है। अदालत ने 30 मई तक सीबीआई से जवाब मांगा है।

कल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी कार्पोरेट जगत से जुड़े पांच लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने नोटिस में सीबीआई से सुनवाई की अगली तारीख तक मामले की कार्रवाई और जांच के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

गौरतलब है कि 2जी मामले में आरोपी डीएमके सांसद और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी और क्लैंगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने कनिमोझी और शरद कुमार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दोनों की फौरन गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। जिसके बाद कनिमोझी और शरद कुमार तिहाड़ जेल में हैं।

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