भोपाल कांड के दोषियों पर नहीं चलेगा मुकदमा, पीड़ित निराश, सीबीआई हैरान

Supreme Court
नई दिल्ली। बुधवार को एक बाऱ फिर से भोपाल कांड का जिन्न बाहर निकल आया, सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई और केन्द्र सरकार दोनों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भोपाल गैस कांड के अपराधियों पर अब मुकदमा नहीं चलाया जायेगा और ना ही उनकी सजा में कोई इजाफा किया जायेगा।

आपको बता दें कोर्ट में सीबीआई की उस अपील को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि इस मामले में जो दोषी है उन्हें जुर्म के मुताबिक सजा नहीं सुनायी गई है। इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाये। जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा दोषियों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ितो में काफी निराशा का माहौल है, उन्हें तगड़ा झटका और दुख लगा है।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक कम्पनी के कारखाने से एक हानिकारक गैस जिसे कि Ch4 कहा जाता है का रिसाव हुआ था जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगो की जान गई थी। इस त्रासदी में बहुत सारे लोग अंधेपन के भी शिकार हुए थे । इस घटना का खामियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं। आज भी इस इलाके में बच्चे अपाहिज पैदा होते है, मां के दूध में जहरीले रसायन होने की बाते सामने आती है। भारत को इतिहास में ऐसी त्रासदी इससे पहले कभी नहीं आयी थी।

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