मध्य प्रदेश के बेलागांव हत्याकांड में पांचों अभियुक्त बरी
ग्वालियर। बहुचर्चित बेलागाँव हत्याकांड पर बुधवार शाम को अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांचों अभियुक्तों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश हरदेयश की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर अंतिम बहस के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ज्ञात हो कि 23 जून 2010 को ग्वालियर के बेलागाँव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई फायरिंग में युवक भीकम सिंह कुशवाह की मौत हो गई थी और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस विवाद में कंपू थाना पुलिस ने पाँच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अदालत में मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान पाँचों आरोपियों की ओर से कुछ लोगों के बयान हुए।
इसके बाद फरियादी और अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क दिए। शासन की ओर से बहस शासकीय अभिभाषक पंकल पालीवाल ने की। श्री पालीवाल ने दलील दी कि वारदात के समय पाँचों अभियुक्त मौजूद थे और उनके पास से बरामद हथियार वे दूसरों से लाए थे। इस बहुचर्चित बेलागाँव हत्याकांड के मामले में पुलिस ने लल्ला दुबे, उमाकांत, रामअवतार, अविनाश दीक्षित और नरेंद्र
शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।













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