आरूषि हत्याकांड : नूपुर तलवार की याचिका खारिज, सरेंडर का निर्देश

इलाहाबाद। देश की सबसे बड़े हत्याकांड में आज एक और महत्वपूर्ण फैसला आया है। हाईकोर्ट ने नूपुर तलवार और राजेश तलवार की याचिका खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने नूपूर को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है औऱ साथ ही भी आरूषि की मां नूपूर तलवार को दो हफ्ते के अंदर सीबीआई कोर्ट में पेश होने को कहा है। ऐसा फैसला सीबीआई के लिए एक बड़ी सफलता है, अब नूपूर और राजेश तलवार को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।

आपको बता दें कि राजेश तलवार ने गाजियाबाद की कोर्ट के उस जमानती वारंट के खिलाफ याचिका दायर की थी जो उन्हें और उनकी पत्नी नूपुर तलवार को पुत्री आरूषि और नौकर हेमराज की हत्या के संबंध में जारी किया गया है। जस्टिस रविन्द्र सिंह ने 8 मार्च को राजेश तलवार की इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला 18 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि नोएडा के नौवीं की छात्रा 14 वर्षीय आरुषि की 16 मई 2008 को घर पर ही हत्या हो गई थी। पहल संदेह व्यक्त किया गया कि हत्या में नौकर हेमराज शामिल हो सकता है, लेकिन बाद में छत पर उसकी भी लाश मिली। इसके बाद से ही अभी तक हत्यारे का सुराग नहीं मिला है।

हालांकि सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि उन्हें इस मामले में सबसे ज्यादा संदेह डा राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर ही है। सीबीआई ने कहा कि हत्या के समय केवल डा तलवार और उनकी पत्नी ही घर पर थे और परिस्थितियों के अनुसार पूरी आशंका है कि उन्हीं ने हत्या की है। लेकिन गाजियाबाद कोर्ट ने 9 फरवरी को इस पर निर्णय देते हुए, तलवार के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और अपराधिक षडयंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे।

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