सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सीवीसी थॉमस की नियुक्ति

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा थॉमस की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया था कि थॉमस के खिलाफ केरल में पाम ऑयल आयात घोटाला मामले में आपराधिक आरोपपत्र दायर किया गया है और वह इस पद के लिए ईमानदार छवि के व्यक्ति नही हैं।
मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति से सीवीसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करते समय इस पद की सांस्थानिक गरिमा का ध्यान रखे जाने की अपेक्षा की जाती है और यह कानून के अनुरूप होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा जानकारी के आधार पर और सीवीसी की नियुक्ति के लिए वर्ष 2003 के अधिनियम की नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। थॉमस को तीन सितम्बर 2010 को सीवीसी नियुक्त किया गया था।












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