परिवार के 5 की हत्या के मामले में 3 को मौत की सजा
हरदोई के त्वरित न्यायालय (चतुर्थ) ने जिले के अतरौली निवासी श्रीनिवास और उनके चार परिजनों की 2009 में हुई हत्या के मामले में आरोपी उमेश शुक्ला और उसके दो बेटों को मृत्युदंड और दस-दस हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
अतरौली थाना प्रभारी बृजेश पांडे ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि श्रीनिवास व उनकी पत्नी और तीन बेटों की 31 मई, 2009 को पास के सागरगढ़ी गांव निवासी उमेश शुक्ला ने अपने दो बेटों सतीश और सरोज के साथ मिलकर जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी थी।
पांडे के मुताबिक 12 जुलाई, 2009 को तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में 25 जुलाई, 2009 को आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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