मदनी की जमानत याचिका खारिज
मदनी केरल में गिरफ्तार होने के बाद पिछले वर्ष 17 अगस्त से ही बेंगलुरू की जेल में बंद हैं।
न्यायमूर्ति वी. जगन्नाथन ने राज्य सरकार की उस दलील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि मदनी को जमानत देना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा, क्योंकि वह "आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और इस मामले के अधिकांश गवाहों को धमकियां मिलती रही हैं।"
ज्ञात हो कि वर्ष 2008 में हुए इस विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे।
न्यायमूर्ति जगन्नाथन ने कहा कि मदनी सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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