अफजल गुरु की स्थानांतरण याचिका पर सरकार को नोटिस
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में संसद पर हुए हमले के मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे अफजल गुरु की एक याचिका पर केंद्र एवं दिल्ली सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। अफजल गुरु ने तिहाड़ जेल से श्रीनगर की किसी जेल में अपने स्थानांतरण की मांग की है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आफताब आलम एवं न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की पीठ ने यह नोटिस जारी किया। इसके पहले अदालत ने यह जानना चाहा कि क्या श्रीनगर के अलावा अन्य किसी जेल में याची जाना चाहेगा।
याची की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी.सी.महाजन ने अदालत से कहा कि नियमानुसार किसी दोषी को उसके स्थानीय जेल में कैद किया जाना चाहिए। महाजन ने अदालत से कहा कि अफजल गुरु की 90 वर्षीय मां, 11 वर्षीय बेटे और उसकी पत्नी को उससे मिलने के लिए बार-बार दिल्ली आना पड़ता है।
ज्ञात हो कि कश्मीर घाटी में सोपोर कस्बा निवासी गुरु को 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया है और 2002 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2003 में गुरु की सजा की पुष्टि कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके मृत्युदंड को बरकरार रखा था। गुरु की पत्नी ने उसके बाद राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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