'2जी मामले में केंद्र की कार्रवाई पर निर्भर करेगा अंतिम फैसला'
न्यायामूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की खंडपीठ ने कहा, "हम नहीं जानते कि उन्होंने (केंद्र सरकार) कोई कार्रवाई की है या नहीं। लेकिन वह जो कुछ भी करेंगे उस पर याचिका का अंतिम निर्णय निर्भर करेगा।"
गैर सरकारी संस्था 'सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन' की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक अंतरिम आदेश की मांग की जिस पर न्यायालय ने यह टिप्पणी की। भूषण ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय द्वारा शर्ते पूरी नहीं करने वालीं कम्पनियों पर जुर्माना लगाकर उन्हें छूट देने पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की।
न्यायालय ने केंद्र सरकार और दूरसंचार कम्पनियों को तीन सप्ताह में जवाब और एक सप्ताह में प्रत्युत्तर देने को कहा है।
न्यायालय ने यह निर्देश वर्ष 2008 में 2001 की कीमतों पर 2जी लाइसेंस प्राप्त करने वाली सभी दूरसंचार कम्पनियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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