मिर्चपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकारा
नई दिल्ली। मिर्चपुर जातीय हिंसा मामले में गिरफ्तार युवकों की रिहाई की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों द्वारा की जा रही राजमार्ग नाकेबंदी को हटाने में विफल रहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से कहा, "राष्ट्रीय राजमार्ग की नाकेबंदी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।" न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि राज्य से गुजरने वाले राजमार्ग पर वाहनों की स्वतंत्र एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए।
न्यायालय ने जाट समुदाय द्वारा रेल रोको अभियान की वजह से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार को रेलवे अधिकारियों से परामर्श कर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा। सुनवाई दो हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में 21 अप्रैल 2010 को दलितों के मकानों में आग लगा दी गई थी। इसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग दलित और उसकी विकलांग बेटी की मौत हो गई थी।













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