कंधमाल दंगा मामले में 18 बरी
भुवनेश्वर, 29 जनवरी (आईएएनएस)। उड़ीसा में एक त्वरित अदालत ने कंधमाल जिले में 2008 के दंगों के दो मामलों में 18 लोगों को बरी कर दिया है। यह जानकारी एक वकील ने शनिवार को दी।
श्रमिका दिगाल के मकान को जलाने के लिए 10 लोगों को आरोपित किया गया था, जबकि जॉन नायक के मकान को जलाने के लिए आठ लोगों को आरोपित किया गया था। दोनों घटनाएं पीपुदीदेई गांव में 26 अगस्त को घटी थीं।
बचाव पक्ष के वकील अजीत पटनायक ने आईएएनएस को बताया कि न्यायाधीश सोभन कुमान दास ने फुलबनी जिला मुख्यालय में दोनों मामलों में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
पटनायक ने कहा, "न्यायाधीश दास ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए थे।"
ज्ञात हो कि जनजाति बहुल कंधमाल जिले में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार सहयोगियों की 23 अगस्त, 2008 को उनके आश्रम में ही नक्सलियों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी। उसके बाद जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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