इशरत जहां मामला : एसआईटी ने कहा, फर्जी मुठभेड़ के पर्याप्त सबूत
गांधीनगर, 28 जनवरी (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक सदस्य ने शुक्रवार को न्यायालय को बताया कि इशरत जहां मुठभेड़ को फर्जी साबित करने वाले पर्याप्त सबूत 'संदेह की आशंका से परे' हैं।
पुलिस महानिरीक्षक सतीश वर्मा ने अपने हलफनामे में कहा, "फर्जी मुठभेड़ मामले में दर्ज प्राथमिकी में जो विवरण दिया गया है उसके खिलाफ वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं।"
उन्होंने कहा, "कुछ ऐसे भी साक्ष्य हैं, हालांकि वे निर्णायक और अंतिम नहीं हैं लेकिन मुठभेड़ को फर्जी साबित करने के लिए संदेह से परे हैं।"
वर्मा ने कहा कि हेड कांस्टेबल मोती देसाई, अरहम फार्म हाउस के मालिक राजू जीरावाला और उसके चौकीदार रमन के बयान बताते हैं कि मामले में मारे गए दो कथित पाकिस्तानी नागरिकों में से एक को फर्जी मुठभेड़ के पहले करीब पांच दिनों तक अरहम फार्म हाउस में बंदी बनाकर रखा गया था।
उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस ने गत 15 जून 2004 को इशरत जहां और उसके तीन अन्य साथियों की हत्या कर दी। पुलिस ने इन्हें आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य बताया था, जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के उद्देश्य से आए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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