प्रतिभा मूर्ति हत्याकांड मामले में ड्राइवर शिवकुमार दोषी
बेंगलुरू।
बेंगलुरू में एक कॉल सेंटर की कर्मचारी प्रतिभा मूर्ति की 13 दिसंबर 2005 में बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के आरोपी ड्राइवर शिवकुमार को दोषी ठहराया है। id="toptextpromo">न्यायालय
ने सजा की घोषणा अभी नहीं की है। शिवकुमार कॉल सेंटर द्वारा किराए पर ली गई गाड़ी का ड्राइवर था। 13 दिसंबर 2005 की रात को शिवकुमार ने प्रतिभा को फोन करके कहाकि रात की शिफ्ट के लिए वो कंपनी की गाड़ी लेकर प्रतिभा को पिक करने आएगा क्योंकि रोजाना जो ड्राइवर लेने आता है उसे किसी दूसरी जगह जाना है। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>इसके
बाद शिवकुमार ने प्रतिभा को उसके घर से पिक किया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के बाद गला रेत कर हत्या कर दी। शिव कुमार की सजा पर अदालत 8 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस हत्याकांड के बाद बेंगलुरू की बीपीओ इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था।











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