अयोध्या विवाद : 28 सितम्बर तक टल गया फैसला (लीड-2)

इस विवाद पर 24 सितम्बर को आने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन और न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले की पीठ ने फिलहाल 28 सितम्बर तक के लिए रोक लगा दी।

सेवानिवृत्त नौकरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

याचिका में अयोध्या विवाद पर फैसला टालने और इस जटिल मामले का अदालत से बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की संभावना तलाशने के लिए संबंधित पक्षों को निर्देश देने की अपील की गई थी।

याचिका में कम से कम तीन से 14 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों तक इस फैसले को टालने की भी अपील की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, "याची रमेश चंद्र त्रिपाठी की याचिका पर दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की। दोनों न्यायमूर्तियों में मतभेद था। एक न्यायमूर्ति याचिका खारिज करने के पक्ष में थे जबकि दूसरे का मत था कि फैसले पर रोक लगाई जाए और सम्बंधित पक्षों को नोटिस दिया जाए।"

उन्होंने कहा, "अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितम्बर को होगी। अदालत को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ खंडपीठ के एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसलिए मामले पर 28 तारीख को सुनवाई होगी। सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है और अटार्नी जनरल को भी इस दिन अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है।"

उन्होंने कहा, "अदालत को ऐसा लगा कि सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर इस मामले के सम्बंधित पक्ष शायद बातचीत के जरिए विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करें।"

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सोच यही है कि अयोध्या जैसे मसलों का समाधान सम्बंधित पक्षों व समुदायों के बीच वार्ता से होना चाहिए।"

द्विवेदी ने कहा, "यदि वार्ता से कोई समाधान नहीं निकलता है तब न्यायिक समाधान की बात होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अदालत के फैसले का सम्मान भी होना चाहिए।"

वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता रविशंकर प्रसाद ने तो सेवानिवृत्त नौकरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी की नीयत पर ही सवाल उठा दिए।

प्रसाद ने समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "उच्च न्यायालय ने सुलह के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की थी लेकिन उस वक्त वह (त्रिपाठी) अदालत में हाजिर नहीं हुआ। हो सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर कोई कुछ खेल कर रहा है।"

प्रसाद ने चैनल से बातचीत से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वह भाजपा नेता के रूप में नहीं बल्कि एक वकील की हैसियत से बात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "कैसे कोई अजनबी जो कि गंभीर नहीं है, मसले को बाधित कर सकता है। उच्च न्यायालय में सुनवाइयों के दौरान वह कभी भी हाजिर नहीं हुआ।"

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एस. क्यू. आर. इलियास ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले से निराशा हुई। उन्होंने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता शुक्रवार को फैसला आने का इंतजार कर रही थी।"

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील जफरयसार जिलानी ने लखनऊ में कहा, "मुझे नहीं लगता कि अब सुलह की कोई संभावना है।"

उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले में त्रिपाठी एक महत्वहीन व्यक्ति है। "वह गंभीर नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि जो भी हो सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का सम्मान होना चाहिए।

इस मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पुराने वादी हाशिम अंसारी ने अपनी प्रतिकिया देते हुए कहा कि दुनिया भर के मुसलमान अयोध्या के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं चाहे यह फैसला उनके खिलाफ ही क्यों न हो।

उन्होंने कहा, "मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अयोध्या विवाद पर सभी मुसलमान हर कीमत पर अदालत का आखिरी फैसला मानेंगे, भले ही उनके खिलाफ ही आए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मसले का निपटारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में ही हो।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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