फर्जी राशन कार्ड जमा करा दें वर्ना कार्रवाई होगी
सरकार ने यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उठाया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फर्जी और अनुचित राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों व परिवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे उन्हें संबंधित अधिकारियों के यहां जमा करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ आपराधिक मामला शुरू किया जाएगा।"
मंत्रालय ने कहा है कि उसने सभी राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बारे में लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी राशन कार्ड धारियों की छानबीन करने का निर्देश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त विभिन्न गड़बड़ियों पर एक कानूनी याचिका की सुनवाई के दौरान 31 अगस्त को यह निर्देश जारी किया था। यह कानूनी याचिका अभी भी अदालत में लंबित है। इसे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से दायर किया गया था।
सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को कहा गया है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को रेखांकित करते हुए विज्ञापन जारी करना चाहिए और नागरिकों को चेतावनी देना चाहिए कि यदि उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित होने के दो सप्ताह के भीतर अपने फर्जी राशन कार्ड जमा नहीं कराए तो वे कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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