उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

यह पार्क जिस भूमि पर विकसित किया जा रहा है, वहां पहले लखनऊ शहर का पुराना जेल था।

पार्क के लिए यह भूमि तब उपलब्ध कराई गई, जब पुराने जेल को शहर से बाहर मोहनलाल गंज में नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया।

न्यायमूर्ति पी.सथशिवम और न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे की खण्डपीठ ने संगमलाल पांडेय की एक याचिका पर राज्य सरकार को यह निर्देश जारी किया।

पांडेय ने आरोप लगाया है कि चारदीवारी, एक प्रवेश द्वार एवं जनसुविधा के निर्माण के नाम पर राज्य सरकार हरित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करा रही है।

अदालत ने कहा है कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में पार्क में किए जा रहे निर्माण कार्यो का विवरण होना चाहिए।

अदालत ने कहा है कि चूंकि इको-पार्क में बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री जमा की गई है, इससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का इरादा वहां किसी बड़े ढांचे का निर्माण कराने का है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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