अमीन की याचिका पर सुनवाई 14 सितंबर तक स्थगित (लीड-1)
गांधीनगर, 6 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी एन.के.अमीन की याचिका पर सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अमीन ने सोहराबुद्दीन मौत (2005) मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका दायर की है।
निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमीन सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में खुद एक आरोपी हैं।
मामले की सुनवाई इसलिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि अमीन की याचिका की संवैधानिक वैधता तय करने के लिए मामले को गुजरात उच्च न्यायालय भेज दिया गया है।
मामले के कुछ आरोपियों द्वारा अमीन की याचिका पर आपत्ति किए जाने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए.वाई.दवे ने मामले को उच्च न्यायालय भेज दिया।
अदालत ने कहा कि उसके पास अमीन की याचिका की संवैधानिक वैधता तय करने का अधिकार नहीं है और इसके साथ ही उसने मामले को उच्च न्यायालय भेज दिया।
बहस के दौरान एक अन्य पुलिस अधिकारी डी.जी.वंजारा सहित आठ आरोपियों के वकीलों ने अमीन की याचिका की संवैधानिक वैधता के बारे में सवाल खड़ा किया।
अदालत ने कहा कि अमीन की याचिका पर आगे की सुनवाई, उच्च न्यायालय द्वारा याचिका की संवैधानिक वैधता तय कर दिए जाने के बाद होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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