अक्षरधाम के हमलावरों को नहीं मिलेगी मौत

न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.निज्जर की खंडपीठ ने यह रोक लगाई। न्यायालय ने इन तीनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिका में इन लोगों ने मांग की है कि केंद्रीय सीबीआई द्वारा पूरे मामले की फिर से जांच कराई जाए। इन तीनों के अलावा इसी मामले में दो अन्य लोगों की सजा पर रोक लगाई गई है। इनमें से एक को उम्रकैद और एक अन्य को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।












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