अक्षरधाम के हमलावरों के मृत्युदंड पर रोक
नई दिल्ली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर पर 2002 में हुए हमले के तीन दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा पर सोमवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.निज्जर की खंडपीठ ने यह रोक लगाई। न्यायालय ने इन तीनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिका में इन लोगों ने मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूरे मामले की फिर से जांच कराई जाए। इन तीनों के अलावा इसी मामले में दो अन्य लोगों की सजा पर रोक लगाई गई है। इनमें से एक को उम्रकैद और एक अन्य को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*












Click it and Unblock the Notifications