उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी विधायक को मानहानि का नोटिस भेजा
मानहानि का यह नोटिस उमर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से भेजा गया है। सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और देश के अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं।
इस नोटिस में आरोपों को निराधार, मनगढंत, फालतू, झूठा और अपमानजनक बताया गया है। इसके साथ ही नोटिस में भट और अन्द्राबी से मांग की गई है कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और सात दिनों के भीतर उमर के खिलाफ लगाए आरोपों को वापस लें। ऐसा न कर पाने की स्थिति में उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
इस सप्ताह के प्रारंभ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भट ने मुख्यमंत्री पर एक कंपनी से करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इस कंपनी को राज्य में करोड़ों रुपये लागत वाली विद्युत परियोजना लगाने का ठेका दिया गया है।
आरोपों में यह भी कहा गया था कि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर स्थित अपने सरकारी आवास पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं।
राज्य में वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी भी मुख्यमंत्री को उस आवास में जीवन भर बने रहने की अनुमति है, जिसमें वह अपने कार्यकाल के दौरान सुरक्षा कारणों से रहता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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