उप्र में नए जिले के गठन पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को, जिसमें नए जिले के गठन के लिए सरकार द्वारा एक जुलाई को जारी अधिसूचना पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी, को मानने से इंकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि मायावती सरकार ने सुल्तानपुर एवं रायबरेली जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग जिले का गठन किया था।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन एवं न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया तथा इस मामले पर सुनवाई एक सितंबर को करने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सदस्य तथा राज्य के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा ने किया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications