जनहित घोषणा विधेयक लोकसभा में पेश
इस विधेयक के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के स्वामित्व या केंद्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र (गजट) में अधिसूचित किया जा सकता है।
चव्हाण ने बताया कि इसके अधीन भ्रष्टाचार या अधिकार के दुरुपयोग की जानकारी देने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे सार्वजनिक सेवकों द्वारा आपराधिक मामलों सरकार या आयोग को नुकसान होता हो।
उन्होंने बताया कि इस विधेयक से संबंधित विस्तृत विवरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications