बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार (लीड-1)
गिरफ्तारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद की गई है। उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। उन्हें हत्या के एक मामले में आजीवन करावास की सजा सुनाई गई थी और बिहार की राजधानी पटना की अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पूर्व विधायक अजित सरकार की हत्या के मामले में यादव के अलावा दो अन्य-राजन तिवारी एवं अनिल कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
उन्हें आजीवन कारावास की सजा पटना के एक अतिरक्त सत्र न्यायधीश ने फरवरी 2008 में सुनाई थी।
चार दिनों बाद ही उन्हें पटना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।
जांच एजेंसी सीबीआई ने उनकी जमानत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने मई में यादव की जमानत को खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
उसके बाद यादव को एक या अन्य मामले के आधार पर गिरफ्तार करने के कई प्रयास किए जा चुके हैं। यादव ने एक समीक्षा याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी जिसे पांच मई को खारिज कर दिया गया था।
सीबीआई के एक सूत्र ने बताया, "वह शनिवार से गुड़गांव के आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती थे। सीबीआई की टीम सोमवार सुबह वहां पहुंची और अस्पताल प्रशासन से मंजूरी लेने के बाद दोपहर करीब तीन बजे उन्हें अस्पताल से बाहर लाया गया।"
अधिकारियों ने बताया कि यादव को गुड़गांव की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई को उन्हें पटना की अदालत में पेश करने की अनुमति दी।
अस्पताल से बाहर आते हुए पप्पू यादव ने पत्रकारों से कहा, "मैं आत्मसमर्पण करना चाहता था और मैंने अस्पताल में अपनी मौजूदगी के विषय में बिहार के पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचना दी थी। सोमवार को मेरा ऑपरेशन होना था।"
यादव ने कहा, "अब मैं अदालत से ऑपरेशन के लिए इजाजत लूंगा।"
यादव के पिता दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जाती है।
ज्ञात हो कि अजित सरकार की हत्या 14 मई 1998 को बिहार के पूर्णिया जिले में कार्यकताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद लौटते समय की गई थी।
यह मामला बिहार सरकार के आग्रह पर सीबीआई को सौंप दिया गया था।
सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय ने दो सप्ताह पहले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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