मनरेगा रोजगार कार्ड जारी करने में अनियमितताएं

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन 'आदित्य' ने बताया कि उनके मंत्रालय को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार कार्ड जारी करने में अनियमितता से संबंधित शिकायतें मिली हैं।

लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जैन ने कहा कि ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करते हुए आईईसी क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि ग्रामीण जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सजग बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा जाएगी। जैन के मुताबिक मनरेगा का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मनरेगा के लिए समर्पित कर्मी तैनात करने, सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक सहायता संरचना को सु²ढ़ करने, शिकायत का निवारण करने तथा आईसीटी अवसंरचना के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा को चार से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही कर्मियों को मजदूरी का उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बैंकों तथा डाकघर खातों के जरिये भुगतान करना अनिवार्य बना दिया गया है।

जैन ने बताया कि सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर समयबद्ध ढंग से शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन का पद सृजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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