महिलाओं को सेना के अयोग्य ठहराने वाला नियम दिखाइए : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि सेना अधिनियम 1950 का अनुच्छेद 12 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पराग त्रिपाठी ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत संरक्षित है।
इस पर न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सेना अधिनियम के अनुच्छेद 12 के तहत जारी अधिसूचना पेश करने को कहा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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