हाफिज सईद के पाकिस्तान छोड़ने पर रोक

नए नामों से अपनी गतिविधियां चला रहे 23 आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान सरकार की ओर से गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद सईद और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों के पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है।

स्थानीय समाचार पत्र 'डॉन' में मंगलवार को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब की प्रांतीय सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है कि इन आतंकवादी संगठनों के कुल 1,690 सदस्यों-सरगनाओं पर पैनी नजर रखी जाए। इन संगठनों पर 2002 में यह पाबंदी लगाई थी लेकिन बाद में वे नाम बदलकर अपनी गतिविधियां संचालित करने लगे। इसी क्रम में लश्कर-ए-तैयबा ने अपना नाम जमात-उद-दावा रख लिया।

प्रांत के आतंरिक मामलों संबंधी विभाग का कहना है कि सईद के पाकिस्तान में आने-जाने पर रोक नहीं है लेकिन वह और उसके दो साथी विदेश नहीं जा सकते। उनके खातों को जब्त किया गया है और उन्हें हथियारों के लाइसेंस भी नहीं मिलेंगे।

गौरतलब है कि सईद 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का प्रमुख षड्यंत्रकारी है। इस हमले में लगभग 166 लोग मारे गए थे और 244 घायल हुए थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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