अब्दुल समद का पुणे विस्फोट में लिप्त होने से इंकार
समद के जमानत पर रिहा होने के बाद उसके वकील मुबिन सोलकर ने संवाददाताओं को बताया कि समद को अवैध हथियार रखने के 2009 के एक मामले में आरोपी बनाया गया है। उसने पु़णे की जर्मन बेकरी के पास 13 फरवरी को हुए विस्फोट मामले से किसी तरह का संबंध होने से स्पष्ट तौर पर इंकार किया है। कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित इस बेकरी में हुए विस्फोट से 17 लोग मारे गए थे।
सोलकर ने कहा, "वास्तव में हथियार मामले में महाराष्ट्र आतंक निरोधी दस्ते (एटीएस) की जांच अभी भी चल रही है और यह स्पष्ट होना अभी बाकी है कि उसे इस मामले में आरोपित किया जाता है या बरी कर दिया जाता है।"
सोलकर ने कहा, "समद को हथियारों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उससे पुणे विस्फोट के मामले में पूछताछ नहीं की गई है।"
सोलकर ने कहा, "सचाई यह है कि जब विस्फोट हुआ था, तो उस समय वह बेंगलुरू के रास्ते में था।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications