राठौड़ की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक टली
चण्डीगढ़, 1 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में दोषी करार दिए गए एस. पी. एस राठौड़ की जमानत और फैसले की समीक्षा याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी।
राठौड़ को चण्डीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने 18 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद राठौड़ को 25 जून को उच्च सुरक्षा वाली बुड़ैल जेल भेज दिया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील अजय कौशिक ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, "राठौड़ की वकील आभा राठौड़ ने न्यायालय के सामने तथ्य प्रस्तुत करने शुरू किये, लेकिन हम उनका विरोध करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मामले की कार्रवाई कल तक के लिए टाल दी गई है।"
इससे पहले राठौड़ को सीबीआई की विशेष अदालत ने छह महीने की जेल और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उसे तुरंत जमानत मिल गई थी। राठौड़ ने जनवरी में इस फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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