यौन उत्पीड़न के आरोपी अहलावत को अंतरिम जमानत
चण्डीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महिला अधिवक्ता के साथ छेड़खानी के मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एमएस अहलावत को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी।
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न्यायालय ने अहलावत को 11 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किए जाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश आलोक सिंह ने अहलावत की जमानत याचिका पर यह आदेश दिया। पुलिस ने पूर्व महानिरीक्षक अहलावत को भगौड़ा घोषित कर दिया था।
अहलावत के अधिवक्ता ने अदालत में कहा "अहलावत से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्हे अपनी आवाज और लिखावट के नमूने देने में कोई समस्या नहीं है।"
गौरतलब है कि मई 2002 में एक महिला अधिवक्ता के साथ छेड़खानी करने के मामले में आठ जून को मामला दर्ज किया गया था। हरियाणा पुलिस ने भी अहलावत के खिलाफ जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।












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