पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अहलावत को अंतरिम जमानत
न्यायालय ने अहलावत को 11 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किए जाने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश आलोक सिंह ने अहलावत की जमानत याचिका पर यह आदेश दिया।
अहलावत के अधिवक्ता अजय जैन ने अदालत को बताया, "अहलावत से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनके आवाज और लिखावट के नमूने लेने में कोई समस्या नहीं है।"
पुलिस ने पूर्व महानिरीक्षक अहलावत को भगौड़ा घोषित कर दिया था।
गौरतलब है कि मई 2002 में एक महिला अधिवक्ता के साथ छेड़खानी करने के मामले में आठ जून को मामला दर्ज किया गया था। हरियाणा पुलिस ने भी अहलावत के खिलाफ जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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