'मोबाइल टावरों के लिए एमसीडी को भुगतान करें ऑपरेटर' : अदालत (लीड-1)
न्यायाधीश आर. एम. लोढा और न्यायाधीश ए. के. पटनायक की अवकाशकालीन खंडपीठ ने भुगतान के लिए सेल्युलर ऑपरेटरों को तीन दिन का समय दिया।
अदालत ने हालांकि ऑपरेटरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एमसीडी तब तक एफडीआर नहीं बढ़ा सकती जब तक कि यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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