श्रीलंकाई मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए याचिका दाखिल
अधिवक्ता पी. पुगाझेंधी ने याचिका दायर कर दावा किया कि हत्या के एक मामले में देवानंदा के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। देवानंदा फिलहाल श्रीलंका के पारंपरिक उद्योग और लघु उद्यम मंत्री हैं।
मुख्य न्यायाधीश एम. वाई. इकबाल और न्यायाधीश टी.एस. सिवागननम ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की।
याचिकाकर्ता के अनुसार देवानंदा 1986 में हुई गोलीबारी और हत्या के एक मामले में वांछित हैं। उनके खिलाफ 1988 में एक बच्चे के अपहरण का मामला भी दर्ज है। 1989 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
इसके बाद अदालत में पेश न होने पर सत्र न्यायालय ने 1994 में देवानंदा को भगोड़ा घोषित कर दिया।
ईलम पीपुल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट के पूर्व नेता देवानंदा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के साथ चार दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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