निजी संचार कंपनियों पर लगाम लगाए ट्राई : उपभोक्ता आयोग
नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कहा है कि वह उन निजी दूरसंचार कंपनियों पर लगाम लगाए जो बिल में अनावश्यक शुल्क जोड़ देती हैं और उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर उसे हटा देती हैं।
आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बी. ए. जैदी और उसके सदस्य सलमा नूर की पीठ ने निजी दूरंसचार कंपनी भारती एयरटेल की याचिका पर ट्राई को यह आदेश दिया। एयरटेल ने एक उपभोक्ता नितिन जैन को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने संबंधी जिला फोरम के आदेश को चुनौती दी थी। जिला फोरम ने एयरटेल द्वारा उन सेवाओं के लिए शुल्क जोड़ने पर मुआवजा देने को कहा था जो सेवा कभी चालू ही नहीं किया गया था।
आयोग की पीठ ने ट्राई से कहा कि वह इसकी जांच करे कि बिल में यह 'गलती' उद्देश्यपूर्ण थी या फिर इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था।
प्रथम दृष्टि में यह लगता है कि एयरटेल बिल में इस तरह के शुल्कों को जोड़कर भारी मुनाफा कमा रही है। आयोग ने कहा कि जब शिकायत की जाती है तो गलती को सुधार लिया जाता है और उसे बिल में समायोजित किया जाता है।
आयोग ने कहा, "फोरम ने सही कहा कि यह गलत परंपरा है। ट्राइ द्वारा इसकी पूरी जांच की जरूरत है और हम विश्वास करते हैं कि वह ऐसा जनहित में करेगा।"
जिला फोरम के मुआवजे के फैसले को बरकरार रखते हुए आयोग ने कहा, "जब कंपनी ने बिल में गलती की बात स्वीकार कर ली है तो उपभोक्ता नुकसान की भरपाई हासिल करने का हकदार है और हम कहना चाहेंगे कि नुकसान हुआ है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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