25 पाकिस्तानी आतंकवादी रिहा, स्वदेश लौटेंगे
राज्य सरकार ने गुरुवार रात गृह मंत्रालय की सलाह पर यह निर्णय जारी किया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि आतंकवादियों को रिहा किया जा सकता है।
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, "जन सुरक्षा कानून (ऐसा कानून जो सरकार को बिना सुनवाई के लोगों को दो साल तक जेल में रखने की अनुमति देता है) के तहत उनकी नजरबंदी के आदेश रद्द किए गए हैं और उन्हें पंजाब में बाघा सीमा पर भेजा जाएगा, वहां से वे पाकिस्तान लौटेंगे।"
मानवाधिकार समूहों द्वारा इन आतंकवादियों की नजरबंदी की आलोचना के बाद उनको रिहा करने की प्रक्रिया दो महीने पहले ही शुरू हो गई थी।
सरकारी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि आतंकवादियों को अमृतसर में पाकिस्तान अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
एक सूत्र ने बताया, "इसमें नया कुछ नहीं है। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है।"
इन 25 पाकिस्तानी आतंकवादियों को शुक्रवार को बाघा सीमा पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इन्हें जम्मू एवं कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था।
सूत्रों का कहना है कि इनमें से कुछ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किस तरह के अपराध किए।
सुरक्षा कारणों के चलते इनमें से कुछ को जम्मू एवं कश्मीर से बाहर की जेलों में रखा गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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