राठौड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
न्यायाधीश गुरदेव सिंह ने याचिका पर सुनवाई यह कहते हुए टाल दी कि सीबीआई के वकील ने राठौड़ की अपील पर जवाब तैयार करने के लिए कुछ वक्त मांगा है।
राठौड़ की पत्नी व अधिवक्ता आभा राठौड़ ने बुधवार को उच्च न्यायालय में पति की जमानत याचिका दायर की थी। उसके अगले ही दिन स्थानीय अदालत ने राठौड़ को छेड़छाड़ मामले में बुड़ैल जेल भेज दिया था।
आभा ने इससे पहले इस फैसले के विरुद्ध राठौड़ की 18 महीने की सजा को छह माह करने संबंधी पुनर्विचार याचिका भी एक अन्य अदालत में दायर की थी।
इसी सिलसिले में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस भेजकर राठौड़ की जमानत याचिका व पुनर्विचार याचिका पर जवाब तलब किया था।
सीबीआई के वकील अजय कौशिक ने शुक्रवार को बताया कि हम आज जवाब दाखिल नहीं कर सके, क्योंकि राठौड़ की ओर से दायर की गई याचिका की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए अदालत ने हमें इसके लिए 31 मई तक का समय दिया है।
इंडो-एशिया न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications