26/11 मामले में लखवी की याचिका खारिज
मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उसके मामले में फैसला रावलपिंडी स्थित आतंकवाद निरोधक न्यायालय ही करेगा। इसके बाद लखवी उच्चतर न्यायालयों में अपील कर सकता है।
याचिका खारिज होने के बाद लखवी के पैरवीकार ने दलील वापस ले ली।
मुंबई हमले की साजिश रचने व अंजाम देने संबंधी लखवी और अन्य छह संदिग्धों का मामला आतंकवाद निरोधक न्यायालय में विचाराधीन है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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