सुधांशु महाराज के खिलाफ वारंट जारी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुरलीधर कृपा धर्मार्थ अस्पताल के एम. पी. मानसिंह ने सुधांशु महाराज की संस्था विश्व जागृति मंच को 53 लाख रुपये के चेक दान में दिए थे। उन्होंने यह दान आयकर की धारा 80 जी के तहत छूट पाने के लिए किया था, मगर इसका लाभ उन्हें नहीं मिला।
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मानसिंह का आरोप है कि जब दान दिया था तब उन्हें संस्था की ओर से भरोसा दिलाया गया था कि धारा 80 के तहत आयकर में छूट मिलेगी, मगर जब आयकर रिटर्न भरा तो उन्हें सुविधा का लाभ नहीं मिला, क्योंकि संस्था को आयकर विभाग की ओर से इस तरह की छूट की सुविधा नहीं था। लिहाजा आयकर विभाग ने उन्हें 53 लाख पर आयकर जमा करने के निर्देश दिए और जुर्माना भी लगाया।
आयकर छूट न मिलने से परेशान मानसिंह ने अदालत मे याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु जोशी ने बुधवार को सुधांशु महाराज और अन्य आठ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।













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