सड़क जाम करने वाले बारातियों पर होगी कार्रवाई
भोपाल के कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रमुख मार्गो का अधिकतम चौथाई हिस्सा ही बारात के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि आवागमन प्रभावित न हो। जिन बारातों द्वारा इस व्यवस्था का उल्लंघन किया जाएगा उनके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इतना ही नहीं, नई व्यवस्था के तहत बारात गुजरने के दौरान रास्ते में आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी और रास्ते में जगह-जगह बारात रोककर नाचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब बारात में अधिकतम तीन वाहन ही चल सकेंगे। बारातियों को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करना होगा। इस अधिनियम के तहत रात 10 बजे के बाद ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बारात के साथ चलने वालों की यह जवाबदेही रहेगी कि आवागमन प्रभावित न हो और अत्यावश्यक सेवा मसलन एंबुलैंस, फायर ब्रिगेड के वाहनों को निकलने में किसी तरह की बाधा न हो।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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