अवैध मोबाइल टॉवरों की सीलिंग पर रोक
न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 19 मई तक सीलिंग पर रोक लगाने का फैसला सुनाया और साथ ही एमसीडी को एक नोटिस भी जारी किया।
अदालत ने एमसीडी और एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि वे अपने मतभेदों को सुलझाएं। "यह जनहित से जुड़ा मामला है इसलिए इसका तत्काल निपटारा होना चाहिए।"
एसोसिएशन के सदस्य सी. एस. दुआ ने सीलिंग पर रोक लगाने के संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका में कहा गया था कि एमसीडी की ओर से चलाया जा रहा सीलिंग अभियान अवैध है क्योंकि इंडियन टेलिग्राफ एक्ट के मुताबिक यह अधिकार केंद्र सरकार को है न कि एमसीडी को।
एमसीडी ने बुधवार को 24 अवैध मोबाइल टॉवरों को सील किया था। एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में 5364 फोन टावर आते हैं। इनमें से 2952 को अवैध घोषित किया गया है।
एमसीडी हाल के कुछ महीनों में अभी तक 300 टॉवरों को सील कर चुकी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 41 को काम करने की अनुमति दे दी गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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