सांसद विकास निधि वैध : सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस के. जी बालाकृष्णन, जस्टिस आर. वी. रवींद्रन, जस्टिस डी. के. जैन, जस्टिस पी. सथशिवम और जस्टिस जे. एम. पांचाल की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा, 'सांसद निधि वैध है। केवल इस कोष के दुरुपयोग का आरोप सांसद निधि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।' बहरहाल कोर्ट ने कहा कि योजना के कार्य संचालन में सुधार किया जा सकता है।
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न्यायाधीश सथशिवम द्वारा लिखे गए फैसले में इस आरोप को खारिज कर दिया गया कि इस योजना से वर्तमान सांसद को अपने विरोधियों के खिलाफ फायदा होता है। उन्होंने कहा कि योजना से वर्तमान सांसद को कोई अतिरिक्त लाभ हासिल नहीं होता।












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