निठारी हत्याकांड: कोली दोषी करार, बुधवार को होगी सजा (लीड-2)
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए.के.सिंह ने सात वर्षीया आरती के साथ बलात्कार और बाद में उसकी हत्या के मामले में मनिंदर पंढेर के घरेलू नौकर कोली को दोषी करार दिया।
अदालत के फैसले के बाद कोली ने आईएएनएस से कहा, "गरीब होने के कारण मेरे साथ अन्याय हुआ है। पंढेर के बेटे करन सिंह पंढेर द्वारा धमकी दिए जाने के बाद भी मैं विरोध नहीं कर सका। मुझे धमकी दी गई थी कि यदि अदालत में सीबीआई के कथन का समर्थन नहीं करता हूं तो मेरे बेटे को अगवा कर लिया जाएगा।"
उल्लेखनीय है कि निठारी हत्याकांड मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या के 19 मामलों में से सीबीआई ने 16 में आरोपपत्र दाखिल किऐ थे। सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई हो रही है।
कोली (38) पर बलात्कार, अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था। कोली के मालिक मनिंदर पंढेर को केवल छह मामलों में सह-आरोपी करार दिया गया है। पंढेर के घर के पीछे नाले से शरीर के अंग बरामद हुए थे।
आरती की हत्या मामले में केवल कोली पर आरोप लगा था। अदालत के फैसले के बाद आरती के पिता दुर्गा प्रसाद ने फैसले की समीक्षा के लिए विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है।
प्रसाद ने कहा कि इस मामले में पंढेर के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपना बयान फिर से दर्ज करवाना चाहते हैं।
प्रसाद ने कहा, "इस मामले में अदालती कार्रवाई से हम खुश नहीं है। हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करेंगे ताकि पंढेर के खिलाफ आरोप तय हो।"
आरती मामले में सीबीआई ने कहा था कि 25 सितंबर 2006 को आरती चॉकलेट के लिए अपने दादा के घर गई थी लेकिन वह नहीं लौटी। इसके बाद प्रसाद ने नोएडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने इस मामले में 29 दिसंबर 2006 को आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में सीबीआई को यह मामला सौंपा गया।
निठारी हत्याकांड के पहले मामले में एक वर्ष पहले फैसला आया था। गाजियाबाद की एक निचली अदालत ने रिम्पा हलदर मामले में कोली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोली की सजा बरकरार रखी लेकिन पंढेर को आरोप मुक्त कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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