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रेडियोधर्मी मसले पर डीयू को नोटिस

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नई दिल्ली । खतरनाक रेडियोएक्टिव पदार्थ कोबाल्ट-60 को कबाड़ में बेचने के मामले में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब को नोटिस जारी किया है। उसने पूछा है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ आखिर कबाड़ी को कैसे बेच दिए गए? बोर्ड ने लैब के रेडियोएक्टिव उपकरणों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं।

दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक कबाड़ी के पास मिले कोबाल्ट-60 के संपर्क में आने पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि आठ लोग अस्पताल में दाखिल हैं। सुरक्षा नियमों में लापरवाही के लिए बोर्ड केमिस्ट्री विभाग को कड़ी सजा देने पर विचार कर रही है।

बोर्ड के अध्यक्ष एसएस बजाज ने कहा कि यूनिवर्सिटी को कोबाल्ट बेचने वाली कनाडाई कंपनी के बारे में यह पता लगाया जा रहा है कि वह परमाणु ऊर्जा विभाग से पंजीकृत है या नहीं।

इस बीच, मायापुरी में कोबाल्ट-60 के सोर्स का पता चलने के बाद अब प्रकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पहचानने में जुटी है। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त शरद अग्रवाल ने बताया कि कोबाल्ट-60 का सोर्स पता लगाने के बाद हम यह जानना चाह रहे हैं कि ऐसे तत्वों के निपटारे के लिए क्या-क्या प्रक्रिया जरूरी होती है और डीयू प्रशासन ने उनमें से कौन-कौन सी प्रक्रिया का पालन किया है।

इसके लिए एईआरबी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और डीआरडीओ को खत लिख कर डीयू के खिलाफ रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा डीसीपी ने डीयू के वीसी को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि इस लापरवाही के लिए कौन-कौन से अधिकारी और डिपार्टमेंट प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आते ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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