राष्ट्र ध्वज का अनधिकृत उपयोग प्रतिबंधित
सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि वाहनों पर लाल बत्ती और राष्ट्र ध्वज लगाने का अधिकार किन लोगों को है।
वाहनों पर लाल बत्ती और राष्ट्र ध्वज लगाने का अधिकार जिन लोगों को है, उनमें पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, पंजाब के सांसद, विधायक और अधिसूचना में शामिल किए गए अन्य लोग शामिल हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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