लाजपत नगर विस्फोट मामले में 3 को मृत्युदंड (लीड-1)
जिला और सत्र न्यायाधीश एस. पी. गर्ग ने मिर्जा निसार हुसैन ऊर्फ नाजा, मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद अली भट्ट ऊर्फ किल्ले को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जावेद अहमद खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विस्फोट मामले में दोषी एकमात्र महिला फरीदा डार को चार साल व दो माह कैद की सजा सुनाई गई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने फारुक अहमद खान को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
पिछले सप्ताह अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने अदालत से उदारता बरतते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के लिए कहा था।
बचाव पक्ष ने आजीवन कारावास की अपील इस वजह से की थी क्योंकि चारों दोषी सुनवाई के दौरान 14 वर्ष जेल में रह चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि दो मई 1996 में लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।