9/11: मुआवज़े पर समझौता नामंज़ूर

अमरीका के एक जज ने न्यूयॉर्क में 9/11 हमले के बाद कुछ प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने पर हुए समझौते को नामंज़ूर कर दिया है. वर्षों तक चले क़ानूनी दाँव-पेंच के बाद कुछ दिनों पहले उन हज़ारों राहतकर्मियों और सफ़ाई कर्मचारियों को मुआवज़ा देने पर सहमति हो गई थी, जो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर के हमले के बाद प्रभावित हुए थे.
इस सहमति के तहत फ़ायर फाइटर्स, पुलिस, राहतकर्मियों और निर्माण कार्य से जुड़े कर्मचारियों को 65 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की राशि देने का फ़ैसला हुआ था. लेकिन फ़ेडेरल जज एल्विन हेलेरस्टिन ने कहा है कि वे यह नहीं समझते कि समझौते के तहत पर्याप्त राशि दी गई है.
उन्होंने कहा कि समझौता निष्पक्ष रहे, इसके लिए अभी और बातचीत ज़रूरी है. जज हेलेरस्टिन ने कहा कि घायल हुए कर्मचारियों को कोई भी समझौता स्वीकार करने से पहले यह जानना चाहिए कि उन्हें कितनी राशि मिलेगी. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि समझौते की राशि का एक बड़ा हिस्सा क़ानूनी फ़ीस में चला जाएगा.
मौजूदा समझौते के मुताबिक़ संघीय सरकार ने मुआवज़े के लिए जो एक अरब डॉलर की राशि अलग से रखी है, उसमें से ही वकीलों की फ़ीस जाएगी. समझौता उसी समय प्रभावी हो सकता है, जब पीड़ित लोगों में से 95 प्रतिशत लोग इसे मंज़ूर करें.












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