जयललिता के खिलाफ सुनवाई रुकी
नई दिल्ली, 16 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के 14 साल पुराने मामले की एक निचली अदालत में जारी सुनवाई मंगलवार को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी। जयललिता पर आय के वैध स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है।
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की खण्डपीठ ने उस समय मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जब उन्होंने जयललिता द्वारा दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख सुनिश्चित की। जयललिता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 10 मार्च को दिए गए उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पांच जून 1997 के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया है। उस आदेश में उनके खिलाफ की गई एक शिकायत को संज्ञान में लेने की बात कही गई थी।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बेंगलुरू की एक अदालत जयललिता के खिलाफ अभियोजन के गवाहों से 18 मार्च से नियमित रूप से सवाल-जवाब करने वाली थी।
खण्डपीठ ने जयललिता के वकील मुकुल रोहतगी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि सर्वोच्च अदालत की सुनवाई तक निचली अदालत अपनी सुनवाई स्थगित कर दे। इस तरह जयललिता के खिलाफ सुनवाई अस्थायी तौर पर स्थगित हो गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।