शिक्षा अधिनियम के प्रसार के लिए सरकार लेगी टेलीविजन का सहारा
नई दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार निजी टेलीविजन चैनलों का सहारा लेगी।
इस अधिनियम के तहत छह से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसे एक अप्रैल से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश में इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) प्रयासरत है।
एचआरडी मंत्रालय के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "इस अधिनियम के प्रसार के लिए टेलीविजन चैनलों की मदद ली जाएगी। इस संबंध में हमारे मंत्री (कपिल सिब्बल) जल्द ही विभिन्न टेलीविजन चैनलों की बैठक बुलाएंगे।"
इसके अलावा शिक्षा का अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मंत्रालय एक मिनट का वीडियो संदेश भी बना रहा है और उम्मीद है कि एक अप्रैल से पहले ही यह संदेश टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने लगेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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